*31.10.2024 को आयोजित महासमिति में लिए गए निर्णय के अनुसार*
1. संविधान की धारा 4(IV) में एक बार शिथलन प्रदान करते हुए "महासमिति सदस्य से तात्पर्य एसोसिशन के सदस्यों के द्वारा (प्रत्येक 100 सदस्यों पर एक ) प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से होगा", के स्थान पर " *महासमिति सदस्य से तात्पर्य एसोसिशन के सदस्यों के द्वारा (प्रत्येक 50 सदस्यों पर एक ) प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से होगा" किया जाता हैं.* (यह शिथलन महासमिति से अनुमोदित हैं
2. महासमिति सदस्यता के फॉर्म की शुल्क राशि को 1000 रूपये के स्थान पर 2000 रूपये की जाती हैं.